सरपंच चुनाव के नियम | gram panchayat chunav ke niyam

नमस्कार दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव के नियम (mp gram panchayat chunav ke niyam) के बारे में जानने वाले हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं आने वाले वर्ष यानी 2021 मैं जनवरी और फरवरी में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं जिसमें कई सारे सरपंच उम्मीदवार एवं जनपद उम्मीदवार अपनी किस्मत को जमाने वाले है

सरपंच चुनाव के नियम | gram panchayat chunav ke niyam

पर इसके बीच ऐसे कई नए उम्मीदवार भी हैं जिनको ग्राम पंचायत चुनाव के नियम के बारे में सरपंच चुनाव में उम्मीदवार की उम्र के बारे में या जनपद चुनाव में कौन से नियम लागू किए जाते हैं इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर हमको इन बातों की जानकारी नहीं होगी तो हम सरपंच चुनाव या ग्राम पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं


जैसा कि हम सभी को पता है कि मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2022 को लेकर नियम की सूची भी लागू कर दी गई है और सरपंच और जनपद का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है


आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव के नियम के बारे में जानने वाले हैं इनके नियम क्या है और सरपंच बनने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होने वाली है जिससे हमारा जो नॉमिनेशन फॉर्म है वह निरस्त ना हो

जाने कितने चरण में होगा मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमपी में सरपंच चुनाव 2015 में हुआ था और सभी सरपंच व सभी वार्ड पंच जनपद का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है सभी ने अपने बसते ग्राम पंचायत में जमा करा दी

तीन चरणों में होगा mp gram panchayat chunav

MP election commission के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है जिसमें पहला चरण 6 जनवरी को रहने वाला है और दूसरा चरण 28 जनवरी को रहने वाला है एवं तीसरा चरण 16 फरवरी को रहेगा

मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की नामांकन दिनांक

इस बार नामांकन की दिनांक को काफी जल्दी रखा गया है यानी कि जो नामांकन की दिनांक है वह 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हैं यानी अगर कोई भी व्यक्ति एमपी पंचायत चुनाव 2022 में उम्मीदवार के रूप में भाग लेना चाहता है तो उसे इस दिनांक के भीतर आवेदन करना होगा यहां दिनांक बढ़ने के आसार भी है पर अगर इसको लेकर कोई और जानकारी आएगी तो हम अब तक पहुंचा देंगे

ग्राम पंचायत चुनाव के नियम | Mp Gram Panchayat Chunav ke Niyam

जैसा कि हम सभी जानते हैं election Commission अपने न्यू मूवी बदलाव करता रहता है और यह नियम हर चुनाव में अलग-अलग होते हैं और इनके बारे में हमको जानकारी देनी अत्यंत आवश्यक है

अगर हम एक भी नियम को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे आवेदन में काफी परेशानी हो सकती हैं

1. ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की उम्र

जैसा कि हम सभी जानते हैं चुनाव में उम्र को लेकर काफी परेशानियां होती हैं कि इलेक्शन में उम्र क्या निर्धारित की गई है क्योंकि कोई ऐसे नए सरपंच उम्मीदवार हैं यह जिल्ला पंचायत उम्मीदवार है जिनको उम्र के बारे में जानकारी नहीं है कि उनकी आवेदन करने की उम्र क्या है

आपको बता दें कि नए नियम के अनुरूप चुनाव की अधिकतम उम्र 60 वर्ष से कम और कम से कम 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए

यदि आप की उम्र 21 वर्ष से एक घंटा भी ज्यादा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं परंतु अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं यह पुरुष और महिला दोनों पर लागू होता है

2. उम्मीदवार को लाना होगा no due प्रमाण पत्र

जैसा कि हम सभी जानते हैं सरकार किसी भी ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा नहीं होने देती है जो दिवालिया होता है अगर किसी भी उम्मीदवार पर किसी भी बैंक किया अन्य बिल बकाया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है चाहे उस उम्मीदवार के घर का बिजली बिल भी अगर बकाया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है

इसी कारण से इस बार मध्य प्रदेश पंचायत इलेक्शन में नोड्यूल लाना अति आवश्यक है यदि कोई उम्मीदवार इस प्रमाण को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो चुनाव से उस उम्मीदवार का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा

3. उम्मीदवार की नहीं होनी चाहिए तीसरी संतान

जैसा कि हम सभी जानते हैं पंचायत चुनाव में ऐसे कई उम्मीदवार खड़े होते हैं जिनकी दो संतान से अधिक होती है और उनको इस नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है और जब सरकार को इस बात की भनक लगती है तो उनको कठिन कारावास की भी सजा होती है और पद से भी उन को बेदखल कर दिया जाता है

यदि किसी भी सरपंच या जनपद उम्मीदवार के 2 बच्चे से अधिक है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है यदि उसके दो बच्चों से कम है वह चुनाव लड़ सकता है

4. नहीं होना चाहिए मुकदमा

यदि किसी भी नए या पुराने पंचायत उम्मीदवार के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे की किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई है तो वह व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है

अगर वह व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे ऊपरी अदालत में अर्जी लगानी होगी उसे चुनाव लड़ने को मिले अगर ऊपरी अदालत उस बात को हां कर देती है तो वहां उम्मीदवार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी कर सकता है चाहे वह सरपंच चुनाव 2022 या जनपद चुनाव इस उम्मीदवारी में भाग ले सकता है

पर अगर ऊपरी अदालत के द्वारा उस अर्जी को मना कर दिया जाता है तू वह उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है

5. उम्मीदवार के घर शौचालय होना आवश्यक

यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है और उस उम्मीदवार के घर पर चलित शौचालय नहीं है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि नए नियमों के अनुरूप उम्मीदवार की घर पर चलित शौचालय होना आवश्यक है चाहे वह कितने भी दिन पुराना हो

यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है और 5 दिन पहले भी शौचालय का निर्माण करवाता है तो वह सरपंच या वार्ड पंच में भागीदारी कर सकता है
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